AAP Leader Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज यानी सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह पूरा मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। बता दें कि आप के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से शपथ लेने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, आज शपथ लेने से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया
संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज का कहना था कि अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। आप नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक मामले में सुनवाई के लिए सुल्लतानपुर जाना होगा। बेल के बजाय उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है और आज यानी 5 फरवरी को राज्यसभा सासंद के पद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने संजय सिंह को लेने की अनुमति नहीं दी।









