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AI Summit Protest: दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

AI Summit Protest: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों से गहनता से पूछताछ करना जरूरी है। ताकि पूछताछ के दौरान आरोपियों से घटनाक्रम, संभावित साजिश और दूसरे आरोपियों के बारे में पता लगाया जा सके।   

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार चार आरोपियों की पहचान कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने  जमानत की मांग उठाई थी, लेकिन कोर्ट ने  प्रारंभिक जांच और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने उस दौरान कहा कि जांच अभी शुरुआती फेज में है, ऐसे में पुलिस को एक्स्ट्रा समय देना जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कस्टडी अवधि के दौरान आरोपियों से पूछताछ के अलाव इलेक्ट्रॉनिक सबूत और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जाएगी। 

बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि वे  उच्च अदालत में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आज 21 फरवरी शनिवार को पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने वैश्विक नेताओं एवं जानी-मानी हस्तियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश विरोधी नारे लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।

मोबाइल फोन की जांच होगी-पुलिस

पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएग कि क्या उन्हें कहीं से फंडिंग मिली है? क्योंकि चारों आरोपी अलग-अलग जगहों से आए और टी-शर्ट प्रिंट कराया। पुलिस का यह भी कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने  नेपाल की तरह बवाल करने की योजना बनाई थी।

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आरोपी के वकील ने क्या कहा ?

आरोपियों के वकील ने अदालत से कहा कि आरोपी  राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत मंडपम में प्रदर्शन किया, जो शांतिपूर्ण था, उन्होंने यह भी कहा कि कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन चारों पर जो आरोप लगाया गया है, उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है।    

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