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US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया। 24 फरवरी से लागू होगा नया टैरिफ, 150 दिन तक रहेगा प्रभावी।

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था झटका
इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया था।

कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। टैक्स और ड्यूटी लगाने की शक्ति केवल कांग्रेस के पास है।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली बेंच ने माना कि कार्यपालिका इस कानून का इस्तेमाल कर सीधे टैरिफ लागू नहीं कर सकती।

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ट्रंप ने बदला कानून, फिर बढ़ाया टैरिफ
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने नया रास्ता अपनाया। उन्होंने ट्रेड एक्ट के सेक्शन-122 का इस्तेमाल करते हुए पहले 10% टैरिफ लगाया था। अब इसी प्रावधान के तहत इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है। अगर इसे आगे जारी रखना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी।

कोर्ट पर नाराजगी, भारत डील पर बयान
ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की और जजों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका दशकों से अन्य देशों द्वारा नुकसान झेल रहा था और अब सख्त कदम उठाए जाएंगे।

भारत के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके “अच्छे दोस्त” हैं।

क्या पड़ेगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि 15% ग्लोबल टैरिफ से:

  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ेगी।
  • कई देशों की प्रतिक्रिया आ सकती है।
  • आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
  • बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

यह फैसला आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है।

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