छत्तीसगढ़ के शराब घाटाले में आरोपी 5 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जेल में ही रहना होगा।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिली है। शराब घोटाले के पांच आरोपियों को HC से जमानत मिल गई है। जिन लोगों को जमानत मिली उनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र के नाम शामिल हैं।

जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में लगा था मामला
उल्लेखनीय है कि, शराब घोटाले में आरोपी उपरोक्त सभी ने ACB/EOW के केश के खिलाफ हाइकोर्ट में जमानत याचिकाएं लगाई थीं। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जेल में ही रहना होगा। यह जमानत याचिका HC के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में लगा था।  

सौम्या को भी हाल ही में मिली थी राहत
उधर हाल ही में शराब घोटाले में ही गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जमानत मिलने के बाद भी 45 दिन तक सौम्या को पड़ेगा जेल में रहना पड़ेगा। एसीबी/ ईओडब्ल्यू मामले में रायपुर के विशेष न्यायालय में चार्जशीट होगा पेश।

हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच ने सौम्या, ईडी और एसीबी/ ईओडब्ल्यू सभी की दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में हाईकोर्ट से फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया को ईडी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले से तत्काल रिहाई की मंजूरी है। एसीबी/ ईओडब्ल्यू के प्रकरण पर सौम्या की रिहाई विशेष न्यायालय रायपुर में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद ही होगी। इससे माना जा सकता है कि सौम्या को अभी फिलहाल कुछ दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा।