- Last Updated: 23 Mar 2024, 06:39 PM IST
- Written by: S L Kushwaha
UP Board Of Madrasa Education Act-2004 unconstitutional
OP Rajbhar on Madrasa Education Act: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने मदरसा अधिनियम पर आए कोर्ट के फैसले का अध्ययन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद आपको जानकारी दी जाएगी।
OP Rajbhar on Madrasa Education Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बन गया है। खासकर, धर्म-जाति की राजनीति करने वाले दल इसे लेकर चिंतित हैं। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकार राजभर से शनिवार को मीडिया ने सवाल किया तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अधिकारी कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में चर्चा के लिए लिए समय मांगा है। इस संबंध में पहले उनसे चर्चा करेंगे फिर आपको (मीडिया को) बताएंगे। मंत्री ओपी राजभर ने बताया कि संबंधित सरकारी विभाग इस पर काम कर रहा है।
मदरसा एजुकेशन एक्ट पर क्या है हाईकोर्ट का निर्णय
यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट-2004 मदरसा शिक्षा को बेहतर करने और इसे समदर्शी बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन सरकार ने पारित किया था। लेकिन विदेशी फंडिंग की शिकायत पर योगी सरकान ने जांच के लिए SIT गठित की थी। SIT की जांच में व्यापक स्तर पर खामियां मिली थीं, जिस आधार पर याचिका दायर कर मदरसा एजुकेशन एक्ट समाप्त करने की गुहार लगाई गई थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए इस कानून को असंवैधानिक बताया है।
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