हरियाणा के रेवाड़ी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक कारोबारी के साथ 220 वर्ग जमीन का सौदा कर 17 लाख रुपये लिए, फिर उसी जमीन को खुद ही खरीदा लिया तथा 22:30 लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रेवाड़ी। मुरलीपुर के एक व्यक्ति को 220 वर्ग गज जमीन बेचने के नाम पर एग्रीमेंट कराने के बाद लगभग 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला डीएसपी पवन कुमार की जांच के बाद जारी आदेशों के आधार पर दर्ज किया गया है। एसपी को दर्ज शिकायत में मुरलीपुर निवासी मदनलाल शर्मा ने बताया था कि उसने गढ़ी बोलनी रोड पर मै. भूमेंश्वरी एंटरप्राइजिज के पार्टनर व मालिक लोधान निवासी प्रवीण कुमार, विकास व मदनलाल शर्मा से 220 वर्ग गज जमीन धारूहेड़ा राजस्व सीमा में लेने के लिए एग्रीमेंट किया था। उसने तीनों से प्लॉट का सौदा 11000 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से किया था।

तीन माह बाद रजिस्ट्री करवाने का दिया था भरोसा

जमीन का सौदा करते समय उसने बयनामा के समय 17 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया था। एग्रीमेंट के समय उसे बताया गया कि जमीन अभी असल मालिक के नाम है। दो-तीन माह में उनके नाम रजिस्ट्री होते ही वह इस जमीन में से 220 वर्ग गज उसके नाम करा देंगे। प्रीतम ने आरोप लगाया कि बाद बाद में इन लोगों ने उसे बताया कि सारी जमीन का एकमुश्त सौदा हो गया है। अब वह उससे यह जमीन वापस 13500 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से खरीद लेंगे।

17 लाख में बेची और 22.30 लाख में खरीद ली

पहले तो काफी समय तक उसे टरकाते रहे। इन लोगों ने उसे 22.30 लाख रुपये का चेक गत वर्ष 30 अप्रैल को दिया था। जब उसने अपने खाते में यह चेक लगाया तो पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। उसने आरोप लगाया कि यह लोग पहले भी कई लोगों को इसी तरह जाल में फंसाकर जालसाजी का शिकार बनाते रहे हैं। एसपी के आदेश पर डीएसपी पवन कुमार ने मामले की जांच करने के बाद पुलिस को दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके आदेश पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।