एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सेशन कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है, वहीं उदय भानु चिब के वकीलों ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद हमने पटियाला उच्च न्यायालय में जमानत बांड प्रस्तुत किए। जमानत पत्रों के सत्यापन के लिए हमें अगले दिन की तारीख दी गई। मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि अपराध शाखा ने मामले को जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया है और सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई की।
उन्होंने कहा कि आज सुबह जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने बिना किसी पूर्व सूचना के गुप्त रूप से जमानत पर रोक लगा दी। हमने तुरंत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उसमें रजिस्ट्रार जनरल का भी उल्लेख किया, जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा 6 मार्च की तारीख दिए जाने के कारण तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हमें उम्मीद है कि जल्द ही एक पीठ का गठन किया जाएगा और हमें इस मामले में अंतरिम जमानत दी जाएगी।
#WATCH | Delhi: On meeting with registrar of Delhi High Court over AI Summit protest case, Advocate Sulaiman Mohammad Khan says, "... After being granted bail by the magistrate, we furnished bail bonds in the Patiala High Court. We were then given the next day’s date as bail… pic.twitter.com/ZCtJaC9On0
— ANI (@ANI) March 1, 2026
दिल्ली पुलिस ने अनुचित समय चुना
उदय भानु चिब के वकील रूपेश भदुरिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के लिए अनुचित समय चुना। हमने समय पर जमानत बांड जमा कर दिए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अदालत के समय के बाद आवेदन किया और हमें सूचित किए बिना गुप्त रूप से आदेश प्राप्त कर लिए।
कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी
कांग्रेस ने भी दिल्ली पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पुलिस पर सत्ता के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को तिहाड़ जेल भेजा गया है। कल आधी रात को दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एक पल के लिए लगा कि सत्ता का यह दमन अब रुकने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ऊपर से कुछ और ही निर्देश थे। यहां पढ़िये पूरी पोस्ट
IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब को तिहाड़ जेल भेजा गया।
— Indian Youth Congress (@IYC) March 1, 2026
कल आधी रात को दिल्ली पुलिस द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
एक पल के लिए लगा कि… pic.twitter.com/Oh1GxB8uRh
यह है पूरा मामला
बता दें कि दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूवा कांग्रेस की ओर से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी अरेस्ट किया था, जबकि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार तानाशाही है और विरोधियों को कुचलना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया कि देश के तमाम राज्यों में हमारे युथ कांग्रेस के साथियों को परेशान किया जा रहा है। यह मोदी सरकार की असलियत दर्शाती है।









