Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली के 7 कोर्ट परिसर में 5 अप्रैल को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पेंडिंग चालान का निपटारा किया जाएगा।

Delhi Lok Adalat 2026: दिल्लीवासियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति का पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो उसके निपटान के लिए दिल्ली के 7 बड़े कोर्ट परिसर में 5 अप्रैल को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लंबित यातायात चालान और नोटिस का जल्द निपटान करना है, ताकि लोगों को कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े और आसानी से मामले का समाधान हो सके। 

जानकारी के मुताबिक लोक अदालत आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी। लोक अदालत में उन्हीं मामलों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। ऐसे मामलों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से मौके पर सुलझाने का मौका दिया जाएगा।

इन कोर्ट में लगेंगी लोक अदालत

दिल्ली के 7 बड़े कोर्ट परिसर पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को अपने नजदीकी ही इन लोक अदालत में शामिल होने का मौका मिलेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने दी विशेष सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट पहले से डाउनलोड कर लें। इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है।

ट्रैफिक पुलिस ने QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालान डाउनलोड और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दी है। इस लिंक को 30 मार्च को सुबह 10 बजे से एक्टिव कर दिया जाएगा। हर रोज लिमिटेड संख्या में चालान को डाउनलोड किया सकेगा, इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है।