रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में EOW-ACB ने बड़ा एक्शन लेते हुए अवैध शराब परिवहन पर शिकंजा कस दिया है। सोमवार को बिलासपुर और मुंगेली जिलों में कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने 16 वाहनों को जब्त किया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर डिस्टलरियों से सरकारी दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाने में किया जा रहा था।
एजेंसी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि शराब घोटाला प्रकरण, अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 तथा धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.दं.वि. के अंतर्गत वेलकम डिस्टलरी, कोटा जिला बिलासपुर तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी, सरगांव जिला मुंगेली से कुल 16 वाहन जब्त किए गए हैं। जांच में प्राप्त डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जाता था।
देशी शराब दुकानों तक अवैध शराब का होता था परिवहन
विवेचना में यह पाया गया है कि अवैध शराब का परिवहन डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय देशी शराब दुकानों तक कराया जाता था। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित वाहनों का बार-बार उपयोग किया जाता था। जांच में प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ऐसे वाहनों की डिस्टलरीवार पहचान की गई।
जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध परिवहन हेतु डिस्टलरी मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों, कर्मचारियों तथा कुछ भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई अथवा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसी आधार पर वेलकम डिस्टलरी से 08 तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी से 08 वाहन, कुल 16 वाहन जब्त किए गए हैं।
केडिया डिस्टलरी में भी किया गया उपयोग
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि केडिया डिस्टलरी में भी इस कार्य हेतु निजी गाड़ियों का उपयोग किया गया था। उन गाड़ियों के स्वामित्व एवं उपयोग के संबंध में पृथक रूप से जांच जारी है। इस प्रकरण में ब्यूरो द्वारा आगे की विवेचना एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है।